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बाप में फूड लाइसेंस शिविर 27 फरवरी को

बाप न्यूज : रमन दर्जी |  राज्य सरकार 100 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण जयपुर द्वारा बाप कस्बे में 27 फरवरी को स...

बाप न्यूज : रमन दर्जी राज्य सरकार 100 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण जयपुर द्वारा बाप कस्बे में 27 फरवरी को सुबह 11 से 4 बजे तक तालाब की पाल के पास स्थित गोपाल भट्टड की दुकान में फूड लाइसेंस शिविर लगाया जाएगा। अभिहित अधिकारी डॉ. सुरेंद सिंह शेखावत ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से इस शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाने का आह्वान किया है। जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है तो खाद्य कारोबारी को रजिस्ट्रेशन पत्र लेना होगा। खाद्य कारोबारकर्ता, दूध विक्रेता, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेंसी, फल सब्जी विक्रेता, पानीपुरी, चाट, पोहा, समोसा, ठेलेवाला, पान, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेंटर, आइसक्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, शादी पार्टी में खाना बनाने वाले कैटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेंटर, अंडा, मटन, वेयर हाउस, स्लॉटरहाउस, आटा, मसाला चक्की, गुड विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माण एवं विक्रेता, मेला हॉट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन अन्य खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले वाहन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अन्य शासकीय एवं निजी संस्था में संचालित कैंटीन, प्रसाद निर्माण एवं खाद्य कारोबार करने वाला तथा जो भी खाने-पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं उन सभी को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।


गोष्ठी का भी होगा आयोजन -

इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व नियम व विनियम में निहित प्रावधानों के बारे में गोष्ठी का आयोजन भी होगा। जिसमें खाद्य व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है।

इन दस्तावेजों की रहेगी आवश्यकता -

खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, वेबसाइट स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, पानी की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।