बाप न्यूज़ | प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर जनवरी 2004 के बाद में न्यू पेंशन स्कीम सरकार द्वारा लागू की गई है, जो कि कर्मचारियों को रास नहीं...
न्यू पेंशन स्कीम एंप्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान ब्लॉक बाप संयोजक गोरखाराम ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (अंशदाई पेंशन) नियम 2005 को निरस्त कर जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 लागु करने की मांग सरकार से की गयी है। संयोजक ने बताया कि नई पेंशन स्कीम के तहत सरकार कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती होती हैं वह भी रिटायरमेंट के समय पूरी नहीं मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 1000 से 1200 रुपए मासिक पेंशन पाते हैं, जिससे उनका गुजारा नामुमकिन है। इसी संदर्भ में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर बाप में जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन सौंपते समय गणपतसिंह भाटी, धर्मवीर शर्मा, सरला झांझरिया, नवनीत कौर, सपना, मंजु, सुमन, प्रीति, गगनदीप, पूरणमल, भगवान सहाय मीना, नखताराम, रेखचंद पालीवाल, किशोर कुमार पुरोहित, चंपालाल दर्जी, भोमराज पालीवाल, श्रवण कुमार, नवनीत, सुमित्रा, अर्जुनराम पंवार, ओमप्रकाश सहित कई कर्मचारी व शिक्षक मौजूद थे।