बाप न्यूज : अशोक कुमार मेघवाल | पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्...
बाप न्यूज : अशोक कुमार मेघवाल | पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) दो दिन में लगवाकर सूचना जिला परिवहन कार्यालय फलोदी को देनी होगी। जिला परिवहन अधिकारी फलोदी ताराचंद बंजारा ने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का प्रावधान है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(35) मेंं परिभाषित सार्वजनिक सेवा वाहन में एम्बुलेंस भी शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 1248 (ई)में एम्बुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है। जिसके लिये व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस का होना नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होनें सभी एम्बुलेंस वाहन स्वामियों पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों मे उसी के निर्माता (ओईएम) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) दो दिन में स्थापित कर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देने के निर्देश दिये है। डीटीओ बंजारा ने कहा कि इसके बाद संघन जांच अभियान चलाकर बिना एआईएसः 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस(जीपीएस) के एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन जब्त भी किया जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिला परिवहन कार्यालय से कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।