बाप न्यूज : अशोक कुमार मेघवाल | पुराने बकाया कर, खुर्द-बुर्द हुये वाहनों के निपटान एवं पुराने ई रव्वना द्वारा प्राप्त चालानों के निपटारे के...
बाप न्यूज : अशोक कुमार मेघवाल | पुराने बकाया कर, खुर्द-बुर्द हुये वाहनों के निपटान एवं पुराने ई रव्वना द्वारा प्राप्त चालानों के निपटारे के लिये राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी स्कीम को समाप्त होने में केवल 25 दिन शेष रहे है।
जिला परिवहन अधिकारी फलोदी ताराचंद बंजारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में वाहनों पर 31 जनवरी 2021 से पूर्व के बकाया करो को 30 जून 2021 तक जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति के लिये छूट प्रदान की है। इसी प्रकार 31 जनवरी 2021 से पूर्व तक समाप्त हो चुके वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा वाहन समाप्त होने की घोषित तिथि के उपरान्त का कर, ब्याज एवं शास्ति पर छूट प्रदान की है। डीटीओ बंजारा ने बताया कि खनन विभाग द्वारा ई-रव्वना के आधार पर बनाये गये भार वाहनों के ओवरलोड परिवहन के चालानों पर भी 25 से 95 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। सभी वाहन स्वामी जिनके वाहन उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आते है ये इस योजना में छूट का लाभ उठा सकते है।जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा