बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव मुजफ्फर चौधरी के निर्देशानुसार 3 अप्रैल से 30 जून तक तक बाल विवाह प...
बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव मुजफ्फर चौधरी के निर्देशानुसार 3 अप्रैल से 30 जून तक तक बाल विवाह प्रतिषेध अभियान-बाल विवाह को कहे ना के तत्वावधान में मोबाईल वैन के माध्यम से फलोदी न्यायक्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह रोकथाम अभियान एवं कोरोना महामारी से बचाव की विधिक जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिये तालुका विधिक सेवा समिति फलोदी के अध्यक्ष एवं एडीजे मोहनलाल सोनी, एसीजेएम राकेश गोरा एवं नेहा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार मीना, एसडीएम यशपाल आहुजा, डिप्टी एसपी पारस सोनी एवं अधिवक्ता संस्थान फलोदी के उपाध्यक्ष भवानी शंकर चांडा ने गुरुवार को मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर अधिवक्ता संस्थान फलोदी के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी, पैनल अधिवक्ता समन्दर सिंह, प्रेमप्रकाश विश्नोई, दुर्गेशसिंह इंदा, दिनेश एवं न्यायालय के रीडर महेन्द्र छंगाणी, शिवप्रकाश व्यास, रमेश पुरोहित, सुनिल बोहरा, जितेन्द्र कुमार थानवी, हरदास विश्नोई, महेश कुमार जोशी, सुरेश कुमार जोशी, सहायक कर्मचारी रामचन्द्र, पीएलवी रावलचंद माली, मगराज, मिश्रीमल तथा मोबाईल वैन चालक श्रवणसिंह इंदा आदि शामिल हुये।
एडीजे सोनी ने बताया गया कि 8 से 13 अप्रैल तक पैरालीगल वॉलिटियर्स द्वारा ग्राम मलार, जांबा, हिंडाल गोल, बाप, शेखासर, कानसिंह की सिड्ड, कल्याणसिंह की सिड्ड, खीचन, आमला, शैतानसिंह नगर, लोहावट, मोरिया, आऊ, भोजासर, बावड़ी कलां, जैसला, जालोड़ा, पीलवा एवं लोर्डियां क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गोरा द्वारा बाप में आमजन को बताया गया कि लड़का जिसकी आयु 21 वर्ष एवं लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है यदि उनका विवाह करवाया जाता है तो वो बाल विवाह है एवं जो भी व्यक्ति, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बाल विवाह करवायेगा या किसी भी रूप में शामिल होगा जैसे बाराती, घराती, रिश्तेदार, पंडित, हलवाई, टेन्ट, लाईट, बैंडबाजे, फोटोग्राफर सभी कानून के दायरे में आयेंगे। बाल विवाह करने पर 2 साल की कैद या 1 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है।