बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | जिला परिवहन अधिकारी फलोदी ताराचंद बंजारा ने बताया कि अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च के बाद अब ट...
बाप न्यूज़ : अशोक कुमार मेघवाल | जिला परिवहन अधिकारी फलोदी ताराचंद बंजारा ने बताया कि अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च के बाद अब टैक्स जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी लागू हो गई है, 31 मार्च 2021 के बाद राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम-32 के अन्तर्गत प्रशमन राशि भी आरोपित हो जायेगी। यह राशि कर के बराबर तक हो सकती है। जिला परिवहन कार्यालय फलोदी में पंजीकृत वाहनों का वित्तीय वर्ष-2021-22 का कर जमा नही करवाने वालो पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च- 2021 रखी गई थी इसके बावजूद वाहन संचालकों ने अभी तक कर नही जमा करवाया है इसके चलते परिवहन विभाग के उडन दस्तों द्वारा बिना कर वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी। राजस्व प्राप्ति के लिए सभी उडन दस्ते फील्ड में ट्रांसपोर्ट्स एवं वाहन मालिकों से सम्पर्क साध रहे है। साथ ही विभाग की और से एमनेस्टी योजना अन्तर्गत मार्च-2021 तक बकाया कर जमा करवाने वाले वाहनों के समस्त ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। अर्थात अब वाहन स्वामियों को बकाया कर ही जमा करवाया जाना है, जो वाहन नष्ट हो चुके है उन पर नष्ट होने की तिथि तक बकाया कर जमा करवाने पर समस्त पैनल्टी की छुट दिये जाने का प्रावधान है, यह छुट 31 मार्च 2021 तक जमा करवाने पर ही देय होगी।