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गाईडलाईन की पालना करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

Bap News : अशोक कुमार मेघवाल, फलोदी नगर पालिका मंडल फलोदी के अधिषाशी अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई ने शनिवार को स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ए...

Bap News : अशोक कुमार मेघवाल, फलोदी

नगर पालिका मंडल फलोदी के अधिषाशी अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई ने शनिवार को स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव के आदेशानुसार विवाह एवं अन्य समारोह स्थल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में पालिका के क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुये दिशा-निर्देश जारी किये है।
उन्होंने बताया कि विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाईन की पालना नही होने पर विवाह स्थल के संचालक एवं स्वामी खुद उतरदायी होगें तथा गाईडलाईन की अवहेलना होने पर  विवाह स्थल का लाईसेंस भी निरस्त किया जायेगा। मैरिज स्थल-गार्डन के मालिक-संचालक समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होते ही विवाह स्थल के प्रवेश द्वार को बन्द करेगें तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को समारोह में प्रवेश नही दिया जाना सुनिश्चित करेगें। उपरोक्त गाईडलाईन की उचित तरीके से पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों से जुर्माना वसूली करते हुये नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।