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शौचालय का पाईप खुली नाली में डालना अपराध है - विश्नोई

Bap New s: (अशोक मेघवाल) फलोदी उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को ताल्लुका विधिक सेवा समिति फलोदी के अध्यक्ष एवं एडीजे मोहनलाल सोनी के निर्देशन...

Bap News:(अशोक मेघवाल)
फलोदी उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को ताल्लुका विधिक सेवा समिति फलोदी के अध्यक्ष एवं एडीजे मोहनलाल सोनी के निर्देशन में नगर पालिका मंडल फलोदी के सफाई विभाग ऑफिस में सफाई कर्मचारियों के साथ ड्राई लेटरीन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक कैंप  का आयोजन किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुये नगर पालिका मंडल फलोदी के अधिषाशी अधिकारी अनिल कुमार
विश्नोई एवं पैनल अधिवक्ता ललित कुमार जोशी ने बताया कि खुले में शौच जाना अथवा शौचालय का पाईप खुली नाली में डालना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाई जा सकती है। इसलिए इस संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा की जानी जरूरी है। इस अवसर पर कोर्ट रीडर हरदास विश्नोई,  मनोहरसिंह, रिड़मल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश व्यास नूनसा, शिव कुमार थानवी सहित अन्य कई कर्मचारी उपस्थित रहे।