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दुकानों तथा कारखानों में रजिस्टर संधारित करने के निर्देश

Bap News :   जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर के अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा...

Bap News :  जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर के अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30 तथा 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा-2 के तहत एक आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिले के प्रत्येक व्यवसायिक तथा औधोगिक प्रतिष्ठान (दुकानों-कारखानों)में एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये है,इस रजिस्टर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम,मोबाइल नंबर,पता तथा पहचान पत्र का नंबर लिखा जायेगा।ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिये काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन को आसानी हो सके।फलोदी क्षेत्र में भी इस आदेश के तहत ऐसा रजिस्टर व्यवसायिक तथा औधोगिक प्रतिष्ठानों पर संधारित किया जाना जरूरी है।यह जानकारी फलोदी उप जिला कलक्टर यशपाल आहुजा ने दी है। 

एनआई एक्ट में न्यायालय में परिवाद पेश किया :-
फलोदी कस्बे के लक्षमीपुरा क्षेत्र में रहने वाले उम्मेद के थानवी पुत्र कानमल थानवी ने अपने अधिवक्ता गजेंद्र छंगाणी के माध्यम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी -1 के समक्ष एक परिवाद पेश कर पवन कुमार सोनी पुत्र राधाकिशन सोनी निवासी जवाहर प्याऊ के पीछे सिनेमा रोड फलोदी, को अलग-अलग समय में दिये गये 2 लाख 55 हजार रुपये वापिस दिलाने की मांग की है। थानवी ने परिवाद में बताया उनसे आपसी जान-पहचान तथा मित्रता के चलते अलग-अलग समय में पवन सोनी को 2 लाख 55 हजार रुपये उधार दिये थे। पवन सोनी ने उसको दो चैक तथा शपथ पत्र दिया था की वो निर्धारित समय पर रूपये वापिस दे देगा लेकिन पैसे वापिस नही दिये तथा बैंक में चैक लगाने पर वो बाउंस हो गये है। थानवी ने धारा 138, 142 एनआई एक्ट में परिवाद पेश करते हुए न्यायालय से रुपये वापिस दिलवाने की गुहार की है।

फेस मास्क नही लगाने पर आठ लोगो से वसूला सौलह सौ रुपये का जुर्माना:- 
कोरोना वायरस से बचाव के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये नियमों में घर से बाहर निकलने पर अब फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। फेस मास्क नही लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करने पर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी हाकम खान तथा उप जिला कलक्टर फलोदी यशपाल आहुजा के निर्देश पर नगर पालिका मंडल फलोदी के अधिषाशी अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई के निर्देशन में नगर पालिका कार्मिक सुरेश व्यास नूनसा, चंद्रप्रकाश जीनगर, दिनेश कुमार तथा प्रकाश माली आदि की टीम ने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर फेस मास्क नही लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करने पर 8 लोगो से 16 सौ रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूला। फलोदी पालिका ईओ अनिल कुमार विश्नोई ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 की गृह विभाग की अधिसूचना की पालना आगामी दिनों में भी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बुधवार को पालिका द्वारा सार्वजनिक रूप से माईक द्वारा उद्घोषणा कर नागरिकों को लाॅकडाउन नियमों की जानकारी भी दी गई। 


अशोक कुमार मेघवाल, फलोदी की रिपोर्ट