जिला रसद अधिकारी ने दिए ओटीपी नहीं मिलने पर रजिस्टर संधारण करने के निर्देश Bap News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत माह अप्रैल...
जिला रसद अधिकारी ने दिए ओटीपी नहीं मिलने पर रजिस्टर संधारण करने के निर्देश
Bap News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
योजना अंतर्गत माह अप्रैल का गंेहू वितरण हो चुका है। मई माह का वितरण 1 मई शुरू किया
जाएगा। मई में गंेंहू के साथ अप्रैल माह की चना दाल भी निशुल्क दी जाएगी। जिला रसद
अधिकारी कार्यालय से राशन डिलरों को जारी निर्देशानुसार भारत सरकार ने प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल, मई एवं जून का गेंहू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अंतर्गत चयनित परिवारों को फ्री देने की घोषणा की है। यह गेंहू एनएफएसए अंतर्गत आवंटित
गेंहू के अतिरिक्त होगा। यह अप्रैल अतिरिक्त आवंटन, मई अतिरिक्त आवंटन एवं जून अतिरिक्त
आवंटन के रूप में उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी के
अनुसार एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गेंहू वितरण में एक
ही अंतर है कि एनएफएसए में एक अंत्योदय कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू प्रतिमाह देय है।
लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत एनएफएसए अंतर्गत चयनित समस्त राशनकार्डों
को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेंहू दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना अंतर्गत एनएफएसए में चयनित परिवारों को अप्रैल, मई एवं जून माह के लिए चना
दाल आवंटित की गयी है। यह पात्र परिवारों को फ्री दी जाएगी। माह अप्रैल, 2020 की आवंटित
दाल का वितरण 1 मई 2020 से आरंभ करें। यह दाल प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम पीओएस
से वितरित करें और इसका अलग स्टॉक रजिस्टर संधारित करें। आेटीपी उपलब्ध नहीं होने पर
राज्य सरकार के निर्देशानुसार पीओएस से उचित विकल्प का चयन कर राशन वितरण करें। बिना ओटीपी राशन सामग्री वितरित करने पर अलग से एक
रजिस्टर संधारित करें। उसमें यह लिखें- राशनकार्ड संख्या, मुखिया का नाम, राशन सामग्री
ले जाने वाले का नाम एवं मोबाइल नम्बर। बिना ओटीपी राशन वितरण के वक्त यह सुनिश्चित
कर लें कि पात्र परिवार का राशन उसे अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा संबंधित राशन डीलर के
विरुद्ध विभागीय निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।