जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 में लोगों के घरों के लेटर बाक्स में मिले कथित नोटों का मामला Bap News: जोधपुर में चौपासन...
जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 में लोगों के घरों के लेटर बाक्स में मिले कथित नोटों का मामला
Bap News: जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 में लोगों के घरों के लेटर बाक्स में मिले कथित नोटों के सम्बन्ध में सहायक पुलिस आयुक्त वृत प्रतापनगर नीरज शर्मा ने कहा कि नोटो के संक्रमित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे किसी भी प्रकार के भय में न रहे। मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है। साथ ही कहा कि अफवाह फैलाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी।
सहायक पुलिस आयुक्त वृत प्रतापनगर नीरज शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को साय करीब 7.15 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 17 चौहा. बोर्ड में लोगों के घर में लगे लैटर बांक्स मे दस रूपये के नोट मिले हैं। लोग एकत्रित हो रहे हैं, उक्त सूचना पर पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का स्टाफ मौके पर पहुंचा तथा वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ की। इस दौरान लोगों ने बताया कोई व्यक्ति उनके घर के लेटर बाक्स में दस रूपये के नोट डाल गया है। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उसके घर के आगे दस रुपये का नोट पडा था।
आशंकित लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए लगता है कि कोई यह नोट जान बूझकर डाल गया है। लोगों ने पुलिस को सड़क पर पड़े नोट भी दिखाए। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टाफ द्वारा उक्त कथित नोट का सम्यक दूरी बरकरार रखते हुए उचित माध्यम से अवलोकन किया गया तो उनके नम्बर एक जैसे पाये गये। जिससे प्रथम दृष्टया नोट नकली थे। जिन पर धब्बे लगे हुए थे। ऐसे में संक्रमित होने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता था। मौके पर मौजूद आमजन अत्यधिक भयग्रस्त थे तथा वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रसार की आशका के दृष्टिगत स्व विवेक का प्रयोग कर उक्त कथित नोट को वहीं पर आमजन के सहयोग से जलाकर नष्ट कर दिये गए। साथ हो वंहा के लोगों को आस्वस्त किया गया।
उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देखे जा रहे हैं, ताकि घटना की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि आमजन को यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान परिदृश्य में घटना की वास्तविकता का पता किये बिना इस प्रकार की आधारहीन एवं भामक सूचना तथा अफवाह फलाये जाने पर धारा 188 आईपीसी एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।